इंद्रपाल सिंह, नर्मदापुरम. करणी सेना के पदाधिकारी की हत्याकांड को लेकर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तीन कातिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड की सजा से दंडित किया है.
अतरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी और विशेष लोक अभियोजक एचएस यादव ने बताया कि घटना 2 सितंबर 2022 की है. रोहित राजपूत अपने साथी गजेंद्र पटेल के साथ नगर पालिका इटारसी कार्यालय के पास चाय सुट्टा बार पर चाय पीने गया था. उसी दौरान आरोपी अंकित भाट अपने दो साथी रानू ठाकुर और अमन के साथ मौके पर पहुंचा. जिसके बाद उन्होंने रोहित पर चाकू से हमला कर दिया. बीच-बचाव में आए दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो गया.
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दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई. इस पूरे मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी मामले में आरोपियों को धार 307 में 10 वर्ष की सजा और 1000-1000 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है.
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मृतक रोहित था करणी सेना का नगर पदाधिकारी
मृतक रोहित राजपूत नगर इटारसी का करणी सेना का पदाधिकारी भी था. हत्याकांड के बाद करणी सेना ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रदर्शन भी किया था. आरोपियों के अवैध मकानों को तोड़ने की मांग भी करणी सेना ने प्रशासन से की थी. इसके बाद प्रशासन ने भाट मोहल्ला इटारसी स्थित आरोपी अंकित भाट के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया था.
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