शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में वाहन चेकिंग को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के अनुसार अब बिना वर्दी और बिना बॉडी वॉर्न कैमरे के वाहनों की चेकिंग नहीं होगी। POS से ही चालानी कार्रवाई होगी।वाहन चेकिंग को लेकर 8 पॉइंट में स्पष्ट दिशा- निर्देश दिए गए हैं।

वाहन चेकिंग को लेकर परिवहन आयुक्त ने ये आदेश दिए है। सहायक परिवहन उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी की मौजूदगी में ही चेकिंग की जाएगी। चेकिंग के दौरान रिकॉर्डिंग मोड के दो कैमरों के अलावा बाकी दूसरे कैमरे स्टैंड बाय मोड में रहेंगे। चेकिंग के समय पूरा स्टाफ वर्दी में होना चाहिए। सभी की वर्दी पर नेम प्लेट भी लगी होनी चाहिए। किसी भी वाहन को बिना किसी विशेष कारणों के 15 मिनट से ज्यादा न रोका जाए। आदेश का पालन नहीं करने पर प्रभारी पर कार्रवाई होगी। अवैध वसूली की लगातार शिकायत के बाद आदेश जारी किया गया है।

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क्या है बॉडी वॉर्न कैमरा

बॉडी वॉर्न कैमरा (BWC), जिसे बॉडी-वॉर्न वीडियो या बॉडीकैम के नाम से भी जाना जाता है। एक पहनने योग्य ऑडियो, वीडियो या फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। यह आमतौर पर पुलिस अधिकारी की वर्दी पर लगाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग अन्य सुरक्षा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए भी किया जाता है।

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