एसआर रघुवंशी, गुना। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने पहुंचे एक दिव्यांग युवक को सरकारी सिस्टम की अजीब शर्त ने परेशान कर दिया। गुना जिले के आरोन कस्बे के वार्ड क्रमांक-15 निवासी पवन अहिरवार, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, ने योजना के तहत पक्का मकान पाने के लिए आवेदन किया था। लेकिन नगर परिषद आरोन की ओर से उन्हें ऐसा नोटिस थमा दिया गया, जिसमें कहा गया है कि अविवाहित होने के कारण वह योजना के पात्र नहीं हैं।
तीन दिन के भीतर शादी या प्रमाण देने की बात
नोटिस में लिखा है- “आप अविवाहित पाए गए हैं, अतः मप्र शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल, पीएम आवास शहरी 2.0 की कंडिका 3.1.1 एवं 3.1.2 के अंतर्गत आपका आवेदन अपात्र की श्रेणी में है। तीन दिन के भीतर साक्ष्य प्रस्तुत करें।” पवन अहिरवार का आरोप है कि अधिकारियों ने उन्हें तीन दिन के भीतर शादी करने या प्रमाण देने की बात कही है, अन्यथा उनका आवास निरस्त कर दिया जाएगा।
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कलेक्टर से शिकायत
इस अजीबो-गरीब शर्त से परेशान होकर पवन सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। दिव्यांग युवक का कहना है कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों को मकान देने के लिए है, लेकिन उन्हें अविवाहित होने की सजा दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया- “क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में यह कहीं लिखा है कि अविवाहित को मकान नहीं मिलेगा?”

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