प्रहलाद सेन,ग्वालियर। कोरोना संक्रमित मरीजों के जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बिना सील और रजिस्ट्रेशन नंबर वाले पर्ची लिखने को स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी लापरवाही माना है. सीएमएचओ ने शहर के ऐसे 7 अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के प्रिस्क्रिप्शन में नॉर्म्स का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया है. नोटिस में सभी अस्पताल संचालकों को 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने कहा गया है. स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई शहर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी की शिकायत पर की है.
इन अस्पतालों को जारी किया गया नोटिस
शहर के संस्कार हॉस्पिटल, गुप्ता मेटरनिटी एवं नर्सिंग होम, चिरायु मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, ग्लोबल स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आरोग्यधाम चिकित्सालय, रुद्राक्ष मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, बीआईएमआर हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है. अस्पताल के सभी संचालकों को 3 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने कहा गया है. वहीं चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में निर्धारित मानकों और निर्देशों का पालन नहीं किए जाने एवं शिकायत दोबारा आने पर अस्पताल के पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.
शासन के नियमों की उल्लघंन हुआ है
शिकायत में यह बताया गया है कि कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन में औषधि ड्रग और कास्मेटिक एक्ट शेड्यूल-6 में केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रिस्क्राइब की जा सकेगी. किंतु अस्पताल के पर्ची में चिकित्सकों के बिना सील और रजिस्टे्रशन के ही मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाने से शासन के नियमों की उल्लघंन हुआ है.