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शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में अब विधायक और मंत्री सीधे नई योजना के तहत फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। माननीयों के निर्देश पर विभाग के अधिकारी नई योजना के लिए फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नई योजनाओं के लिए कैबिनेट की स्वीकृति वित्त विभाग ने अनिवार्य कर दिया है।
इसके लिए वित्त विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए है। साल 2024- 25 के बजट में खर्च और बजट आवंटन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बता दें कि आर्थिक संकट के बीच दो दर्जन से अधिक विभागों की योजनाओं के लिए अनुमति अनिवार्य लेना किया था
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