शुभम नांदेकर, पांढुर्णा। जिला जेल छिंदवाड़ा में हुई आदिवासी विचाराधीन बंदी भवराव उईके की संदिग्ध मौत के मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी है। इस गंभीर घटना को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, पांढुर्णा को नोटिस जारी किया है।
आयोग ने 07 जुलाई 2025 को भेजे गए नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर 15 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होता, तो आयोग अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब कर सकता है।
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क्या लिखा है आयोग के नोटिस में?
इस नोटिस में उल्लेख किया गया है कि नई दिल्ली स्थित अधिवक्ता इंद्रेश चंद्र सोनकर द्वारा आयोग को एक याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं: कि भवराव उईके को स्थानीय शराब ठेकेदारों द्वारा पीटा गया, कि पुलिस से शिकायत करने पर उस पर झूठा आबकारी प्रकरण दर्ज किया गया, और अंततः उसे जेल में डालकर चिकित्सा सुविधा के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। आयोग ने इसे आदिवासी समाज के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर उल्लंघन मानते हुए जांच का निर्णय लिया है और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
अगर जवाब नहीं मिला तो…?
आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि समय सीमा में कोई जवाब नहीं मिला, तो वह ‘समन’ जारी कर अधिकारियों को आयोग के सामने उपस्थित होने का आदेश दे सकता है।
स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ा
इस बीच, पहले से ही इस मामले को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है। पांढुर्णा, तिगांव और आसपास के क्षेत्रों में प्रदर्शन हो चुके हैं। कांग्रेस नेताओं और क्षेत्रीय आदिवासी प्रतिनिधियों ने भी सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है। अब जब मामला राष्ट्रीय आयोग तक पहुँच गया है, तो प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता की परीक्षा शुरू हो गई है। जिला प्रशासन और पुलिस को अब कानूनी रूप से इस मामले में स्पष्ट और दस्तावेजीय जवाब देना होगा।
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आदिवासी क्षेत्रों में कानून का शासन है या विभागों की मनमानी? अब जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वयं हस्तक्षेप किया है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार केवल “मजिस्ट्रियल जांच” के नाम पर लीपापोती नहीं होगी, बल्कि सच्चाई सामने लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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