कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के पुलिस थानों से मंदिर हटाए जाने को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर टिप्पणी की- जब मामले में पहले ही निर्णय आ चुका है तो फिर क्यों याचिका लगाई गई।

बता दें कि 2009 में हाईकोर्ट सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर निर्माण पर रोक लगा चुका है। मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट निर्देश है कि सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकते। कहा- कोर्ट के आदेश के पालन करना सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी है। पिटिशनर चाहे तो अवमानना याचिका लगाकर पहल कर सकते हैं। एडवोकेट सतीश वर्मा ने थानों में मंदिर निर्माण को लेकर याचिका लगाई थी। याचिका में प्रदेश के 1259 में से करीब 800 थाना परिसरों में मंदिर और धार्मिक स्थल बनाए जाने को लेकर ऐतराज जताया था।

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दिनेश उपाध्याय, इंटरविनर

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