शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछलों दिनों नवरात्रि और दशहरे के दौरान शोरगुल और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में 91 डीजे संचालकों पर कार्रवाई की गई है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने सभी डीजे संचालकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने बताया कि कमिश्नर कार्यालय और स्थानीय थानों में सभी डीजे संचालकों के साथ बैठकें की गई थीं।

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इन बैठकों में उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए ध्वनि नियंत्रण दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी दी गई थी। त्योहारों के मौसम में ध्वनि स्तर और संचालन के घंटों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई थी। कई चेतावनियों के बावजूद कई डीजे संचालकों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बहुत तेज कान फोड़ आवाज में गाने बजाना जारी रखा।

त्यौहारों के दौरान भी संचालकों को बार-बार समझाइश दी गई कि डीजे नियत समय सीमा तक एवं निर्धारित डेसीबल में ही संचालित करें। त्यौहार के दौरान पुलिस द्वारा उनकी सख्त निगरानी गई एवं डीजे की फोटोग्राफी एवं वीडियोंग्राफी कराई गई, दिशा-निर्देशों का पुलिस द्वारा बार-बार समझाइश के बाद भी उल्लंघन करने वाले कुल 91 डीजे को चिन्हित कर संचालकों के विरूद्व बीएनएस की धारा 223, कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 एवं वाहन के मूल स्वरूप को बदलकर डीजे वाहन बनाने के कारण मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओ के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है।

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उल्लेखनीय है कि डीजे के अत्यधिक शोर से वृद्व, बीमार एवं आम नागरिकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा एवं पुलिस को भी शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने में भी काफी दिक्क्त हुई। उपरोक्त कार्यवाही आगामी समय में भी जारी रहेगी। उक्त सभी डीजे को जप्त कर माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा।

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