कर्ण मिश्र, ग्वालियर. Happy New Year 2024: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में थर्टी फर्स्ट की पार्टी के नाम पर होने वाले हुड़दंग को रोकने के लिए दो महकमों ने नायब प्लान बनाया है। आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है कि आपको घर बैठकर शराब पार्टी करना है तो एक दिन का अस्थाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। वही आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस 10 हज़ार रुपए का जुर्माना करने के लिए सड़कों पर तैयार खड़ी है। इन दो विभागों के आदेशों के चलते 31st और न्यू ईयर (Happy New Year 2024) की पार्टी के नाम पर अब हुड़दंग करना आसान नहीं होगा।
ग्वालियर में शराब पार्टी के नाम पर हुड़दंग फैलाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख़्ती शुरू कर दी है। लिहाज़ा इस बार थर्टी फर्स्ट की पार्टी के बाद उपद्रव करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। अगर आपको घर बैठकर पार्टी में शराब पीना है तो एक दिन का अस्थाई लाइसेंस लेना होगा। New Year 2024 की पार्टी के लिए आबकारी विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
शहर के होटल, मैरिज गार्डन व फार्म हाउस पर शराब पार्टी के लिए भी एक दिन के अस्थायी लाइसेंस जरूरी होगा। इस आदेश के बाद अब तक 80 प्रतिष्ठानों और लोगों ने लायसेंस लिए हैं,आबकारी विभाग का कहना है कि उड़न दस्ते तैयार हैं बिना लाइसेंस शराब पार्टी करने वालों पर गिरफ्तारी और जुर्माना होगा।
उधर ट्रैफिक पुलिस ने भी शराब के नशे में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। ट्रैफिक पुलिस ने भी ऐलान कर दिया है कि न्यू ईयर (Happy New Year 2024) में शराब पीने के बाद मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन न करें। अगर नशे में गाड़ी चलाई तो 10 हज़ार का जुर्माना किया जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 50 से ज्यादा चौराहों पर चेकिंग पॉइंट लगाए हैं, सभी प्रमुख चौराहों पर ब्रीथ एनालाइज़र के जरिए वाहन चालकों के अल्कोहल टेस्ट किए जाएंगे। वहीं सभी थाना इलाकों में लाऊड स्पीकर और DJ बजाने पर भी नए कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सादगी और शांति के साथ 31st और न्यू ईयर (Happy New Year 2024) मनाने के लिए ग्वालियर में आबकारी और ट्रैफिक पुलिस के दो आदेश जारी हुए हैं। इनका पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। फिर भी ना माने तो भारी भरकम जुर्माना, गिरफ्तारी और जेल जाने के लिए भी तैयार रहिए।
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