कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में 30 सप्ताह से ज्यादा की गर्भवती रेप पीड़िता की फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने लड़की के माता-पिता की फिर से काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए है। न्यायिक महिला अधिकारी के साथ डॉक्टर की टीम और CWC की एक सदस्य मौजूद रहेगी। 30 सप्ताह से ज्यादा का गर्भ होने के चलते दोबारा काउंसलिंग कराई जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट में भ्रूण के जिंदा पैदा होने की संभावना है। रिपोर्ट में गर्भपात करने में महिला का जान को खतरा बताया गया है।
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दरअसल छिंदवाड़ा जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने हाईकोर्ट को पत्र लिखा था। छिंदवाड़ा जिला कोर्ट के लेटर के बाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई थी। मेडिकल रिपोर्ट में गर्भपात करने पर बहुत ज्यादा रिस्क बताया गया है।लड़की के माता-पिता अशिक्षित होने के चलते उन्हें खतरे का अंदेशा नहीं है। काउंसलिंग में बताया जाएगा जिंदा बच्चा पैदा होने पर राज शासन बच्चा रखेगी। लड़की की देखरेख और उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी माता-पिता की होगी। काउंसलिंग के बाद ही रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी जाएगी।
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