कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जहां स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ संजय गोयल को पांच हजार रुपये के जमानती वारंट से तलब किया गया है। मामला निकायाधीन शब्द के उपयोग से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता कमलेश हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह शासन अधीन विद्यालय है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग उन्हें निकायाधीन बताता है।

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निकायाधीन शब्द अस्तित्व में नहीं है, इस शब्द को डिलीट कर शासन अधीन कर दिया गया है। इसके बाद भी विभाग निकायाधीन शब्द का उपयोग कर रहा है। पूर्व में हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने शासन से निकायाधीन शब्द का अर्थ पूछा था। दो सुनवाई बाद भी शासन इसका अर्थ नहीं बता सकी। बल्कि शासन की ओर से याचिका को खारिज करने की मांग की गई। 

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लिहाजा सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ संजय गोयल को पांच हजार रुपये के जमानती वारंट से तलब किया है। अगली सुनवाई में उन्हें उपस्थित होना होगा।

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