कुमार इंदर, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु पर महिला अधिकारी को प्रताड़ना के आरोप की जांच अब एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में SIT ने विश्वविद्यालय के कुलगुरु और तकनीकी कर्मचारी से पूछताछ की। एसआईटी की टीम ने कुलगुरु और तकनीकी कर्मचारी से कई सवाल जवाब किए। Sit ने तत्कालीन कुलसचिव से भी पूछताछ की। इसके अलावा मुख्य आरोपी कुलगुरु प्रोफेसर राजेश वर्मा और विभाग के प्रमुखों से भी घंटों बिठाकर उनसे पूछताछ की गई और अंत में विश्वविद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों को जब्त किया गया।
हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित की SIT
बता दें कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु पर लगे आरोपों की जांच के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि राजेश वर्मा पर लगे आरोपों की जांच एसआईटी के करेगी। कोर्ट ने मध्यप्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिए के इसके लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी गठित की गई है। यही नहीं कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि तीनों अधिकारी जबलपुर जिले के बाहर के होने चाहिए। कोर्ट ने एसआईटी को 16 जून तक अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।इससे पहले की जांच रिपोर्ट से कोर्ट ने असंतोष जताया था।
यह है पूरा मामला
आरोप में कहा गया है कि 21 नवंबर 2024 को एक मीटिंग के दौरान कुलगुरू ने न केवल महिला अधिकारी को गंदे इशारे किया बल्कि अभद्र टिप्पणी भी की थी। मामले की शिकायत उच्च स्तर से लेकर भोपाल के अधिकारियों तक भी की गई है। यही वजह है कि महिला द्वारा शिकायत पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली है।
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