कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक के 10 हजार पदों पर भर्ती मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भर्ती नियम 2024 के नियम 12.4 की संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
घोर कलयुगः छोटे भाई ने दी थी 10 लाख रुपए में बड़े भाई की हत्या की सुपारी, ये रही वजह
मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन, शिक्षा विभाग और DPI से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका एवं नियुक्तियों पर स्टे आवेदन पर नोटिस जारी किया है। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भर्ती नियम बदल दिए गए।
आरक्षित वर्ग के मेरीटोरियस अभ्यार्थियों को जनरल कोटे में लेने से रोकने के नियम है। 90% से कम अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में भर्ती पर रोक लगाई थी। मामले में 11 नवम्बर को अगली सुनवाई होगी। जानकारी आर्यन उरमलिया, याचिकाकर्ता के वकील ने दी।
Breaking: बाल सुधार गृह से 6 अपचारी बालक फरार, बाथरूम की दीवार में सेंध लागकर भागे

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें