कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दो राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों और गोवंशों के जमावड़े को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य शासन, PWD प्रमुख सचिव एमपीआरडीसी और NHAI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

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हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया कि जबलपुर से दमोह झांसी के तरफ जाने वाले एनएच हाईवे क्रमांक 43 और जबलपुर राजमार्ग से भोपाल जाने वाले एनएच हाईवे 42 में लगातार गोवंश का जमावड़ा जगह-जगह पर रहता है।  जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है।  ज्यादातर दुर्घटनाओं में  गोवंश की अकाल मौत हो जाती है। 

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याचिका के माध्यम से कहा गया कि स्टेट और नेशनल हाईवे की खस्ता हाल हालत होने के चलते आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं जिसके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। याचिका करता प्राजंल मिश्रा की ओर से दायर की गई याचिका में बताया कि  हाईवे का रखरखाव करने सरकारी विभाग और एजेंसियां रखरखाव ठीक से नहीं करती जिसकी वजह से यह स्थिति निर्मित होती है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

Jabalpur Highcourt जबलपुर हाईकोर्ट

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