शब्बीर अहमद, भोपाल। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सासंद विवेक तन्खा के मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई हुई। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बेलेबल वॉरेंट पर रोक लेकिन ट्रायल कोर्ट में तीनों नेताओं को पेश होने कहा है। शिवराज, VD शर्मा और भूपेंद्र सिंह को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई कर नोटिस जारी किए है। एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में चल रहे मानहानि के मामले के खिलाफ केंद्रीय मंत्री शिवराज सुप्रीम कोर्ट पहुंच थे। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा उनकी खारिज की गई याचिका के आदेश को चुनौती दी थी। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने निचली अदालत में अपनी शिकायत में कहा कि 2021 में राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले मानहानिकारक बयान दिए गए थे। 20 जनवरी 2024 को जबलपुर की एक विशेष अदालत ने तीनों भाजपा नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में तलब किया था।

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