शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयुक्त ने मुक्त बिजली मांगी है। सूचना आयुक्त के पत्र के जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग ने जवाब दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
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दरअसल बिजली भुगतान को लेकर राज्य सूचना आयुक्त ओमकार नाथ द्वारा सूचना आयोग को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया था। पत्र के बाद आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगे थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र का जवाब दिया -‘सूचना आयुक्त के बारे में केंद्रीय श्रमिक मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2019 को जारी नोटिफिकेशन में आयुक्त के रूप में पदस्थ किसी रिटायर्ड जज को विद्युत प्रभार की राशि के भुगतान की कोई उल्लेख नहीं’ है। विभाग ने सूचना आयुक्त को वेतन, एचआरए, स्टाफ सहित तमाम सुविधाएं मिलने का हवाला दिया है।

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