भोपाल। प्रदेश के खाली पड़े डीएसपी के पदों का प्रभार टीआई को सौंपा जा सकता है। सरकार ने पुलिस रेगुलेशन एक्ट में संसोधन कर धारा 45-क को उसमें जोड़ा है। जिसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई है। धारा 45-क के तहत टीआई को डीएसपी के पद का प्रभार मिल सकेगा।
आदेश में कहा गया है कि कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य करने वाला वरिष्ठता, वेत्तन या भत्ते का दावा नहीं करेगा। लेकिन जब तक वह इस पद पर कार्य करेगा तब तक डीएसपी की वर्दी धारण कर सकता है। ऐसा कार्यवाहक डीएसपी पद की समस्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगा, जब तक वह उस पद पर कार्यरत है।