अजय नीमा, उज्जैन. मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला न्यायालय ने जघन्य हत्याकांड मामले में आरोपी को मृत्युदंड की सुनाई है. मार्च 2024 को वाहिद लाला ने चरित्र शंका के चलते पत्नी संजीदा बी की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

यह मामला नागझिरी थाना क्षेत्र का था. आरोपी पति वाहिद लाला पहले पत्नी संजीदा बी को बाइक पर आदर्श नगर में ले गया. क्योंकि उसे शक था कि संजीदा का गुड्डू के साथ अफेयर चल रहा है. ऐसे में वह उसे गुड्डू के घर के सामने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. इसके अलावा वाहिद पर पूर्व में भी दो हत्या के आरोप थे.

8 महीने की पैरवी

इस मामले में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस अपराध को फास्ट्रेक कोर्ट में चलवाया गया. अभियोजन पक्ष से सामंजस्य कर 8 महीने की पैरवी में आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है. अभियोजन पक्ष के वकील मिश्रीलाल चौधरी ने बताया कि यह जघन्य अपराध था.

आरोपी की ओर से सीनियर एडवोकेट लड़ा केस

उन्होंने कहा कि आरोपी की ओर से सीनियर एडवोकेट वीरेन्द्र शर्मा ने पैरवी की. बावजूद इसके सबूत और गवाह के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोपी को दोषी साबित करने और मृत्युदंड सजा दिलवाने में सफल रहा. आरोपी ने चरित्र शंका के चलते अवैध पिस्तौल से गोली मारकर पत्नी की हत्या की थी.

इधर, जिला न्यायालय के प्रभारी उपसंचालक राजेंद्र खांडेकर ने बताया कि प्रकरण क्रमांक 20/24 में धारा 302 और आर्म्स एक्ट में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने आरोपी वाहिद लाला को दुर्दांत आरोपी मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

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