संदीप शर्मा, विदिशा। 11 साल पहले यौन शोषण के मामले में पूर्व वित्त मंत्री राघवजी को दोषी मानकर FIR की गई थी. पूर्व मंत्री द्वारा अपील करने पर जबलपुर उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुलाई 2023 में उनके खिलाफ की गई FIR को रद्द कर दिया था. लेकिन मध्य प्रदेश शासन की ओर से दोबारा सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी. जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पुन: रद्द करते हुए एमपी शासन को फटकार लगाई गई है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विदिशा शहर के कई समाजसेवियों ने कई वरिष्ठ नागरिकों ने अलग-अलग समाज के प्रतिनिधि पूर्व मंत्री के निवास पर पहुंचकर उनका सम्मान शॉल और श्रीफल से किया. राघवजी के परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस फैसले पर खुशी जाहिर की. पूर्व मंत्री राघव जी का कहना है कि आखिर सत्य की जीत हुई. देर से ही सही, 11 साल के बाद बेदाग साबित हुआ.

इसे भी पढ़ें- अप्राकृतिक कृत्य मामले में पूर्व मंत्री को राहत, हाईकोर्ट ने FIR खारिज करने के दिए आदेश

पूर्व मंत्री ने कहा उनके घोर राजनैतिक विरोधियों ने एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया था. लेकिन उनके मनसूबों पर पानी फिरा गया. हम यह कह सकते है कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है. पराजित नही. मुझे क्लीन चिट दी गई है. मेरे खिलाफ एफआईआर रद्द की गई है. एक षड्यंत्र के तहत मुझे यौन शोषण के एक प्रकरण में फंसाया गया था. जिससे मेरी सोशल लाइफ और 60 साल के राजनीतिक सामाजिक जीवन पर ग्रहण लगाया था. भारत के कानून पर मुझे विश्वास था और उस विश्वास की जीत हुई. यदि इस बीच में मर जाता तो यह कलंक कभी न मिटता.

इसे भी पढ़ें- BREAKING: दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार और हेमंत कटारे पर FIR, जानिए क्या है पूरा मामला

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m