शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में उनके खिलाफ याचिका लगाई थी। इस मामले की आज सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उमंग सिंघार ने कोर्ट में याचिका लगाकर निर्मला सप्रे की सदस्यता निरस्त करने की मांग की है। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की सिंगल जज बेंच करेगी। याचिका में कहां गया कि  लोकसभा चुनाव के दौरान बीना विधायक निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़ भाजपा जॉइन की थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्मला सप्रे को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। 

READ MORE: MP कांग्रेस में फिर गुटबाजी आई सामने: बैठक में लगे पोस्टर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और हेमंत कटारे की फोटो गायब 

बता दें कि निर्मला सप्रे बीते दिनों भाजपा के कार्यक्रम में भी शामिल हुई थी। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा में अपने साथ बैठाने से इंकार कर दिया था। निर्मला सप्रे की सदस्यता निरस्त करने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस की याचिका पर कोई फैसला नहीं दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

शीतकालीन सत्र से पहले फैसले की मांग

बता दें कि, विधानसभा का शीतकालीन सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके पहले कांग्रेस ने निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस ने दलबदल कानून के तहत निर्मला सप्रे पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि, अनुसूची 10 के तहत अगर कोई विधायक दल बदलता है तो उसकी सदस्यता निरस्त होती है। निर्मला सप्रे पर भी इसी के तहत कार्रवाई हो।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m