कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश केजबलपुर में 7 साल पहले स्वीकृत फ्लाईओवर का अब तक काम शुरू न होने को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। इस बाबत हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग के सचिव समेत जबलपुर कलेक्टर ऑफिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि साल 2019 में स्वीकृत फ्लाईओवर का काम अब तक शुरू क्यों नहीं हो पाया है।
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दरअसल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने सुनवाई करते हुए पूछा है कि साल 2019 में स्वीकृत 3.2 किलोमीटर के फ्लाईओवर का काम किस वजह से शुरू नहीं हो पाया। आपको बता दे कि पिछले जनहित याचिका में कहा गया है कि 2019 में शहर के अंबेडकर चौक से अब्दुल हमिद मार्ग तक 3.2 किलोमीटर का एक फ्लाई बस स्वीकृत हुआ था जिसकी राशि 186 करोड रुपए थी लेकिन वह काम शुरू नहीं हो पाया। यही नहीं साल 2024 में इस फ्लाईओवर की लंबाई 5.1 किलोमीटर कर दी गई और उसकी राशि की 3 गुना तक बढ़ा दी गई लेकिन उसके बावजूद के काम अब तक शुरू नहीं हो पाया ।
सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक इलाके में स्वीकृत है फ्लावर
आपको बता दे की अंबेडकर चौक से लेकर अब्दुल हमीद चौक तक स्वीकृत यह फ्लाईओवर शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है। अंबेडकर चौक से लेकर घमापुर चौक तक हर वक्त जाम की स्थिति लगी रहती है। उसके बावजूद यहां फ्लाईओवर ना बनना अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। जबकि यहां पर स्थानीय प्रतिनिधि से लेकर आम लोगों ने कई बार फ्लाईओवर की मांग की है।
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