कर्ण मिश्रा, ग्वालियर. मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट ने जाम्बिया देश की रहने वाली एक युवती को बड़ी राहत दी है. वीजा एक्सपायर होने से एक दिन पहले ही हाइकोर्ट ने दो माह की मोहलत देते हुए उसे बढ़ाया है.

दरअसल, जाम्बिया की रहने वाली लवनेस 2019 में पढ़ाई के लिए ग्वालियर आई थी. इस दौरान लवनेस चिनयामा ने ग्वालियर के रहने वाले राहुल राज पिप्पल से शादी कर ली थी.

विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कलेक्टर कार्यालय में अप्लाई भी कर दिया, लेकिन इस दौरान उसका 14 सितम्बर को वीजा खत्म होने का समय करीब आया तो, उनके द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया.

हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रशासन को जल्द से जल्द विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए साथ ही उसका वीजा अवधि 2 माह बढ़ाने के निर्देश भी दिये. लवनेस चिनयामा ने 5 अगस्त 2023 को एक बेटे को जन्म भी दिया है. जिसका जन्म प्रमाण पत्र 10 सितंबर 2024 को जारी किया जा चुका है.

बच्चे के जन्म के बाद लवनेस ने राहुल से फरवरी 2024 में शादी की. अप्रैल 2024 में ही ADM ऑफिस में विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, लेकिन अभी तक हुई कोई कार्रवाई नही हुई.

14 सितंबर 2024 को लवनेस की वीजा अवधि खत्म हो रही थी. ऐसे में लवनेस और राहुल ने 9 सितंबर को हाई कोर्ट में याचिका दायर की और वीजा अवधि बढ़ाने के साथ साथ विवाह प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी करने की मांग की थी.

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई कर वीजा की अवधि बढ़ाई है. अब लवनेस को दो माह तक भारत में ही रहने की अंतरिम अनुमति प्रदान की गई है. साथ ही विवाह प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया का पालन करते हुए जल्द कार्रवाई करने के निर्देश हाई कोर्ट ने दिए हैं.

गौरतलब है कि राहुल वर्तमान में चीन से MBBS कर रहा है. उसने फरवरी 2024 में लवनेस से शादी की थी, शादी के बाद लवनेस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन गई है. ऐसे में उसे अपने दस्तावेजों में जानकारी अपडेट कराने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की जरूरत है.

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