कुमार इंदर, जबलपुर। प्रतिबंध के बावजूद दीपावली के दिन पटाखे फोड़ने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मध्यप्रदेश के चार कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है. अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए NGT ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर कलेक्टर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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NGT भोपाल ने कलेक्टर्स को नोटिस जारी किया. दरअसल वायु प्रदूषण को रोकने के लिए खराब AQI वाले जिलों में NGT ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था, इसके बावजूद इन जिलों में दीपावली के दिन जमकर पटाखे फोड़े गए थे. जिसके चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के निशान के पर पहुंच गया था.

इसी बात को लेकर डॉक्टर पी.जी नाजपांडे और रजत भार्गव ने एनजीटी में एक याचिका दायर की है. जिसमें यह कहा गया है कि एनजीटी के आदेश के बाद भी प्रदेश के तमाम जिलों में पटाखे फोड़ने पर कहीं रोक नहीं लगाई गई. जिसके चलते वायु इंडेक्स खतरे के निशान तक पहुंच गया था. लिहाजा ऐसे दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाए.

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27 अक्टूबर को जारी हुआ था आदेश.

बता दें कि इस मामले में एनजीटी ने 27 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर इन कलेक्टरों को सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि दिवाली के दिन खतरनाक पटाखे ना पोड़कर ग्रीन पटाखे फोड़ना सुनिश्चित करें. लेकिन आदेश के बाद भी कहीं पर ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि जमकर केमिकल पटाखे फोड़े गए. जिसके चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के निशान के पार पहुंच गया था.

ऐसा था दिवाली के दूसरे दिन वायु इंडेक्स

दिवाली के दिन फोड़े गए पटाखों के बाद दिवाली के दूसरे दिन प्रदेश के चार महानगरों का वायु वाइंडेक्स खतरे के निशान के पर चला गया था. जिसमें भोपाल 244, इंदौर 211, जबलपुर 247 और सबसे ज्यादा ग्वालियर में 278 पर पहुंचा हुआ था.

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