कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई को एक अहम डायरेक्शन दिया है. हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. हाईकोर्ट ने सीबीआई को 14 जून तक अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है.
ग्वालियर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर सख्त रुख अपनाया है. नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई. इस मामले में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश की. जब हाईकोर्ट ने इस जांच रिपोर्ट को पढ़ा तो कई खामियां पाई.
यही वजह है कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई को डायरेक्शन दिया है कि वो प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की फिर से विस्तृत जांच करें. कोर्ट ने कहा कि CBI प्रदेश के 700 में से 570 नर्सिंग कॉलेजों की फिर से विस्तृत जांच करें. वह अपनी रिपोर्ट में बताए कि किस आधार पर नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई है.
मसलन कॉलेज कब खुला, कितने बच्चें है, क्या फैक्लटी है, कितना इंफ्राट्रेक्चर है ? कोर्ट ने CBI को सभी कॉलेज की जांच कर 14 जून को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. वही याचिकाकर्ता अधिवक्ता उमेश बौहरे का कहना है कि CBI को अपनी जांच के दौरान जल्द दे जल्द रिकॉर्ड भी जब्त करना चाहिए. यदि ऐसा नही किया तो नर्सिंग माफिया रिकॉर्ड को प्रभावित कर सकता है.
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक