शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षा पर रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच रोकने और परीक्षा की अनुमति देने से इनकर कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल अपने आप में बड़ा फर्जीवाड़ा हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

दरअसल, नर्सिंग एग्जाम की सीबीआई जांच रोकने और परीक्षा की अनुमति देने के लिए एक और याचिका लगाई गई थी। जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल अपने आप में बड़ा फर्जीवाड़ा है। वहीं नर्सिंग परीक्षा में सामने आए फर्जीवाड़े के कारण पिछले तीन साल से परीक्षा नहीं हुई है। परीक्षा नहीं होने से हजारों बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है।

बड़ी खबरः नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार, ग्वालियर हाईकोर्ट ने CBI को 3 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने कहा, अगली सुनवाई 27 जुलाई को

बता दें कि बीती 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई प्रदेश के 364 नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने का आदेश दिया है।

MP में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच और परीक्षाओं पर लगी रोक रखी बरकरार

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