कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. जितेन शुक्ला, रजिस्ट्रार अनीता चांद को तत्काल हटाने के आदेश दिए है। जस्टिस संजय द्विवेदी एवं जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष पीठ ने मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि जिनके कार्यकाल में गड़बड़ी हुई है, वो ज़िम्मेदार पद पर रहने योग्य नहीं हैं। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका के साथ सभी अन्य नर्सिंग मामलों की सुनवाई में कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिपण्णी करते हुए कहा कि गड़बड़ी में लिप्त अधिकारियों को कैसे जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे किस प्रकार की सही कार्रवाई की अपेक्षा की जा सकती है। जिनके ऊपर गड़बड़ी में लिप्त होने का आरोप है, वो पुनः प्रमुख पदों पर बैठकर उनके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। 

पीआईएल याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल बघेल की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन पेश कर ये बताया गया था कि वर्ष 2021-22 भोपाल के आरकेएस कॉलेज को अपात्र होने के बावजूद भी सूटेबल रिपोर्ट दर्शाकर मान्यता दे दी गई थी। इसमें सहायता करने वाली तत्कालीन इंस्पेक्टर अनीता चांद को उनके द्वारा की गई गड़बड़ी के लिए, कार्रवाई करने के बजाए पुरुस्कृत करते हुए नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार बना दिया गया। शिकायत करने के बाद भी दो महीने में कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है। इस स्थिति में जब हाईकोर्ट में विचाराधीन है और जिनकी कार्यकाल की गड़बड़ियां हैं। उन्हें ही यदि महत्वपूर्ण पदों पर बैठाएं जाएँगे तो निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

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हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेकेट्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि उक्त दोनों अधिकारियों को तत्काल हटाया जाकर कोर्ट को अवगत कराया जाए। हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को भी इस मामले का संज्ञान लेकर कारवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

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