कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फर्जी नर्सिंग घोटाले मामले में सुनवाई करते हुए अपात्र कॉलेजों के छात्रों को पात्र कॉलेजों में 30 दिन में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की नर्सिंग फर्ज़ीवाडे मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच के जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने मामले की सुनवाई कर महत्वपूर्ण आदेश दिये हैं।
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हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के पालन में अपात्र संस्थाओं की मान्यता और संबद्धता की ओरिजनल फ़ाइलें सरकार की ओर से पेश की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी फाइलों का अवलोकन कर अपनी रिपोर्ट सौंपे, जिसमें तुलनात्मक रूप से यह बताना होगा कि जो कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए उन्हें आखिर किन परिस्थितियों में और किन-किन कमियों के होते हुए भी निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा अनुमतियां दी गई। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सीबीआई जांच में जिन कॉलेजों में कोई छात्र प्रवेशित होना नहीं पाए गए हैं, उन कॉलेजों के छात्रों को एनरोलमेंट और परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
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उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने पूर्व में भी संपूर्ण प्रदेश के कॉलेजों की मान्यता की फाइलें तलब कर याचिकाकर्ता को अवलोकन करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में प्रदेश में कागजों में चल रहे कॉलेजों और फैकल्टी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था।
नर्सिंग मामले में हाईकोर्ट के तीन प्रमुख निर्देश
1. अपात्र कॉलेजों के छात्रों को सूटेबल कॉलेजों में 30 दिनों में करो ट्रांसफ़र.
2. मान्यता और संबद्धता की ओरिजनल फाइलें हाईकोर्ट में हुई पेश. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फाइलों का अवलोकन कर रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश.
3.सीबीआई जांच में जिन कॉलेजों में नहीं पाए गए प्रवेशित छात्र, वे परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र.
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