शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, नर्सिंग घोटाले मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार अनीता चांद पर लगे आरोपों की जांच करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ सभी अन्य नर्सिंग मामलों की सुनवाई प्रिंसिपल बेंच में जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष पीठ ने की।
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रजिस्ट्रार पर लगे आरोपों की जांच करे सरकार
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश किए गए आवेदन जिसमें नर्सिंग काउंसिल की वर्तमान रजिस्ट्रार अनीता चांद के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे कि उनके द्वारा अनसूटेबल नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण कर सूटेबल दर्शाकर मान्यता प्रदान की गई थी। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हुए उन्हें रजिस्ट्रार बना दिया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता के आरोपों की जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाए।
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इसके अलावा 2018 से पहले के कॉलेजों को भी हाईकोर्ट से राहत बड़ी राहत मिली है। 2018 के पहले के जो कॉलेज जिनके पास अस्पताल नहीं है, उन्हें शासकीय अस्पतालों के बेड आवंटित किये जाएंगे। 2018 नर्सिंग नियमों के अनुसार जिन नर्सिंग कॉलेज के पास अस्पताल नहीं है, उन्हें मान्यता नहीं मिलेगी।
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