अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश में आगामी पंचायत का चुनाव इवीएम (इलेक्ट्रानिक्स वोटिंग मशीन ) से नहीं बल्कि मतपत्र से होंगे। मतपत्र से कराए जाने वाले पंचायत चुनाव में गुलाबी, नीला, पीले और सफेद रंग के मतपत्र होंगे।
इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को कागज की व्यवस्था कर समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। बताया जाता है कि जिला और जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव भी मतपत्र से कराया जाएगा। एक मतदाता पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य के लिए मतदान करेगा। इसमें कन्फ्यूजन न हो इसके लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र रखे जाएंगे।
जानकारी के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव में EVM मत-पत्र मुद्रण की व्यव्स्था और 35 प्रकार के प्रारूप प्रपत्र के साथ 8 प्रकार के लिफाफों के मुद्रण की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इधर 25 मई तक सभी कलेक्टरों को आरक्षण का काम पूरा करना होगा। आरक्षण का काम पूरा करने के लिए कलेक्टर्स के पास सिर्फ 5 दिन बचे है। कम समय को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग कलेक्टरों के साथ कोई भी वीसी नहीं करेगा। कलेक्टरों को अगले 5 दिनों के लिए ओबीसी समेत आरक्षण रिपोर्ट तैयार किए जाने के लिए फ्री हैंड दिया गया है। 5 दिन में 22,985 ग्राम पंचायतों के 3.64 लाख, जनपद पंचायतों के 6,771 और जिला पंचायतों के 875 सदस्यों के पदों पर ओबीसी, एसटी और एससी का 50% के भीतर आरक्षण करना है। संभवतः एक जून से आचार संहिता लग सकती है।
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