अनिल सक्सेना, रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में लल्लूराम डॉट कॉम की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीएम आवास मकान में शराब दुकान संचालित करने वाले मामले में आबकारी एडीओ ने बड़ी कार्रवाई की है। एडीओ सुदीप तोमर ने मकान से शराब दुकान हटाने के आदेश दिए हैं। इस खबर को लल्लूराम डॉट कॉम ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसके बाद एडीओ ने यह कार्रवाई की है।

दरअसल, जिला मुख्यालय से सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर आबकारी विभाग ने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए शराब दुकान खोला गया था। इतना ही नहीं बल्कि जिस भवन में कलारी संचालित है वह पीएम आवास था, जबकि पीएम आवास में शराब दुकान होना गैर कानूनी है। सड़क सुरक्षा और शराब नीति के तहत लाइसेंस हाइवे से 100 मीटर दूर देने का प्रावधान है। हाईवे के आसपास कितना स्थान खाली रखा जाए।

ऐसा भी हुआ हैः पीएम आवास में खुल गई शराब दुकान, जिम्मेदार एक-दूसरे पर झाड़ रहे पल्ला

ये लोक निर्माण विभाग तय करता है वाणिज्यिक या आवासीय गतिविधियां कहां से शुरू होगी। यह भी नए सिरे से निर्धारित करना रहता है। इन सभी नियमों के बाद भी सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी थी। दूसरी ओर जिस भवन में यह शराब दुकान संचालित हो रहा था, वह भवन पीएम आवास योजना के अंतर्गत बना था। यह दुकान ग्राम पंचायत पठारी की सीमा में आती है।

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