आशुतोष तिवारी, रीवा। मध्यप्रदेश के रीवा जिले के 196 पूर्व सरपंच इस बार पंचायत चुनाव में अपना भाग्य नहीं आजमा पाएंगे। इन 196 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर वसूली अधिरोपित है, जिसमें 83 ग्राम पंचायतों में धारा 80 व 92 के तहत पूर्व पंचायत जनप्रतिनिधि और सचिव दोनों पर ही वसूली शेष है।

दरअसल, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रीवा जिला पंचायत सीईओ ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर वसूली शेष होने पर अनापत्ति प्रमाण नहीं दिए जाएंगे। इस वजह से 196 पूर्व सरपंच चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जब तक इसके द्वारा वसूली की सम्पूर्ण राशि शासन के खाते में जमा नहीं की जाती तब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

जिला पंचायत रीवा CEO स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि 11 पूर्व पंचायत जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर के यहां धारा 89 के तहत वसूली प्रकरण प्रचलन में है। वहीं 19 पूर्व सरपंचों के ग्राम पंचायतों में जनपद पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वसूली के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। कुल मिलाकर 196 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अनापत्ति शासन के नियमानुसार जारी किया जाना संभव नही हैं। जब तक वसूली पूर्ण नहीं होती जाती हैं।

सीईओ ने बताया कि किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है तो उनके पास अदेय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। धारा 40- 92 के अनुरूप या अगर किसी के खिलाफ रिकवरी की राशि आई है ऐसे सभी पूर्व सरपंचों की लिस्ट बनाकर सभी जनपदों को निर्देशित किया गया है कि जिनके ऊपर जो भी राशि की वसूली शेष है, राशि जब तक जमा नहीं हो जाती, तब तक इन्हें अदेय प्रमाण पत्र जारी ना किया जाए। राशि जमा होने के बाद ही इन्हें अदेय पत्र जारी किया जाए।

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