जीएस भारती, सीहोर। मध्य प्रदेश में कॉलोनाइजर और भू-माफियाओं को कानून का डर नहीं है। ताजा मामला सीहोर जिले से सामने आया है, जहां कॉलोनाइजर ने बिजली कंपनी और प्रशासन के बीच न्यायालय में विवादित रास्ते पर निर्माण कर दिया। जबकि सीहोर जिला न्यायालय और जबलपुर हाईकोर्ट ने इस रास्ते पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने पर स्टे लगाया है। यह मामला न्यायालय में लंबित है।

बिजली कंपनी के महाप्रबंधक सुनील कुमार खरे का आरोप है कि पहले कंपनी की दीवार को तोड़कर कुछ लोगों ने रास्ता बना लिया था। इस पर कंपनी ने न्यायालय की शरण ली थी। इस मामले में सीहोर जिला न्यायालय और जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य पर स्टे लगा दिया था। लेकिन गजकेसरी कॉलोनी मे प्लॉट बेच रहे भू-माफिया ने रास्ते पर निर्माण कार्य करवाकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की।

इसके बाद कंपनी ने पुलिस थाने में भी कंप्लेंट कराई, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कॉलोनाइजर सरकारी रास्ते को अपनी कॉलोनी का रास्ता बता कर रहे हैं और लोगों को प्लांट बेच रहे हैं। इस मामले में प्रशासन के नुमाइंदे मौन हैं और भूमाफिया खुलेआम न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मामले में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा है कि एसडीएम को जांच के आदेश दे दिए हैं। जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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