श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर (Sheopur) जिले में पिछले साल 17 मार्च को नाबालिग आदिवासी लड़की से गैंगरेप (gangrape with tribal girl) किया गया. अब आज 17 मार्च को ही तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश प्रदीप मित्तल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. जिले के काली तलाई गांव के पास जंगल में तीनों आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था. ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील बीके शर्मा ने पीडिता की ओर से निशुल्क मुकदमा लड़ा था. अब आरोपी शहबाज, रियाज और मोसिम को उम्रकैद की सजा हुई है.
दरअसल जिले के देहात थाना क्षेत्र में के काली तलाई गांव का पूरा मामला है. पिछले साल 17 मार्च को नाबालिग कुछ ग्रामीणों के साथ लकड़ियां बीनने जंगल गई. जिस वक्त किशोरी जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी उस दौरान इसे अकेला पाकर तीनों आरोपी उसका मुंह बंद कर उसे जंगल की तरफ ले गए. आरोपियों ने 15 वर्षीय नाबालिग के साथ बारी-बारी से रेप किया. हादसे के बाद पीड़िता जंगल से भाग रही थी, इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने उसे देखा और उसके परिजनों को सूचना दी.
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नाबालिग ने पूछताछ में परिजनों को अपने साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बारे में बताया. नाबालिग तीनों आरोपियों को पहचानती थी. परिजनों ने तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, एससीएसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी शाहबाज खान, मोहशीन खान और रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया था.
देहात थाना पुलिस ने 8 दिन के भीतर कोर्ट में चालान पेश किया था. सबूत और गवाहों के बयानों के बाद अब उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है. ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील बीके शर्मा ने पीडिता की ओर से निशुल्क मुकदमा लड़ा था. पूरे एक साल में ही आरोपियों को सजा सुनाई गई है.
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