आरिफ शेख, श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 60 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। वहीं पीड़िता को तीन लाख रुपये राशि देने का भी आदेश है। दो साल पुराना यह सनसनीखेज मामला बडौदा थाना क्षेत्र का है। इस मामले में शासन की ओर से रिचा शर्मा ने पैरवी की।
जानकारी के मुताबिक, नाबालिग बेटी (12) अपनी मां के साथ रहती थी। मौका देखकर उसके साथ सौतेले पिता ने दुष्कर्म कर दिया। घटना के बारे में किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। पिता की धमकी से डरी नाबालिग बेटी ने अपना मुंह बंद रखा। आरोपी ने उसके साथ 10 माह के अंदर कई बार रेप किया। इसका खुलासा तब हुआ, जब नाबालिग बेटी के पेट में दर्द हुआ। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां चेकअप में पता चला की नाबालिग के पेट में 15 सप्ताह का गर्भ है।
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बडौदा थाना पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के बाद श्योपुर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद और 60 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित बालिका को प्रतिकार के रूप में 3 लाख रुपये दिलवाए जाने का आदेश भी दिया है।
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