भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए है. सबसे महत्वपूर्ण फैसला पेट्रोल-डीजल के दाम पर हुआ है. राज्य में आज रात 12 से पेट्रोल के दाम में 4 रुपए और डीजल 1.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा. सरकार के इस फैसले से आम जनता को कुछ राहत मिलेगी. राजधानी भोपाल में मंगलवार को पेट्रोल 91.46 और डीजल 81.64 रुपए प्रति लीटर है. इसके अलावा कोरोना वैक्सीन में मिलावटखोरी पर 3 साल की सजा और एक्सपायरी डेट की दवा, पेय और खाद्य पदार्थ बेचने पर 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

शिवराज कैबिनेट ने आज डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले उपकर के उपर उपकर को हटाने का फैसला किया है. सरकार के इस जनहितैषी फैसले से पेट्रोल-डीजल सस्ता होगा.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की वैक्सीन में मिलावट की आशंका जाहिर की है. प्रदेश में कोई लोगों की जान से खिलवाड़ न कर सके, इसलिए मिलावटखोरी पर अब 3 वर्ष की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया है.

कैबिनेट ने प्रदेश में एक्सपायरी डेट की दवा, पेय और खाद्य पदार्थ बेचने पर 5 वर्ष की सजा के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है. सरकार ने जेल विभाग के लिए फार्मेसिस्ट का पद, मेल नर्स की मंजूरी दी है.

प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक-2020 पर अलग-अलग सुझाव आने के बाद अब इसे 26 दिसंबर को कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. इसके बाद इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा.

शिवराज कैबिनेट ने गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को मंजूरी दी है. 31 गौण खनिज को शामिल किया गया. पत्थर से रेत बनाने का काम भी अधिनियम में शामिल किया गया है. अब ऑनलाइन आवेदन पर भी पट्टा मिलेगा. पट्टाधारी गौण खदानों में 75% लोग मध्यप्रदेश के होंगे.