कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाइकोर्ट ने निजी शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों की समस्याओं से जुड़ी जनहित याचिका पर अहम सुनवाई की। हाइकोर्ट ने सुनवाई के दौरान शिक्षकों की समस्याओं के समाधान पर जोर देते हुये MP के हर जिले में “एकेडमिक ट्रिब्यूनल” बनाये जाने पर भी मंथन किया। हाइकोर्ट ने इस विषय को लेकर राज्य सरकार से एकेडमिक ट्रिब्यूनल लागू करने की तैयारी पर एक कंपलीट प्रोग्रेस रिपोर्ट चार सप्ताह में पेश करने के निर्देश दिए है। वहीं प्रदेश में शैक्षणिक ट्रिब्यूनल तैयार होने से पहले तक हाइकोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत प्रदेश में जिला एवं सत्र न्यायधीशों को अपील सुनने के लिए अधीसूचित किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी 2026 को होगी।

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दरअसल निजी शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर एक जनहित याचिका ग्वालियर हाईकोर्ट में दायर की गई थी। जनहित याचिका के जरिए मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध फैसले “टीएमए पे फाउंडेशन” बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक 2002 के निर्देशों का पालन किया जाए। इस फैसले के आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक एकेडमिक ट्रिब्यूनल होना ही चाहिए। ताकि प्राइवेट एकेडमिक इंस्टिट्यूट के शिक्षक अपनी शिकायत और समस्या को लेकर समाधान करा सके। 

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वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 12 नवंबर 2025 को विधि विभाग द्वारा एक  SOP तैयार कर रजिस्ट्रार जनरल को भेजा गया है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाना है इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रदेश स्तर पर एकेडमिक ट्रिब्यूनल तैयार नहीं होता है तब तक जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को अंतरिम व्यवस्था के तहत अपील सुनने के लिए अधीसूचित किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह 4 सप्ताह में एकेडमिक ट्रिब्यूनल लागू करने की तैयारी पर एक कंपलीट प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करें।

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