कर्ण मिश्र, ग्वालियर. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अश्लीलता पर अदालत सख्त हुआ है. भतीजी से अश्लील हरकत करने वाले चाचा को विशेष न्यायालय ने 5 साल जेल की सजा सुनाई है. पूरा मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र का है. जहां 7 मार्च 2021 को घटना हुई थी. रिश्ते के चाचा ने 9 साल की भतीजी को मोबाइल पर अश्लील फिल्म दिखाई थी. इसी मामले में पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था.
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दरअसल, 7 मार्च 2021 को दोपहर को करीबन 12 बजे पीडिता अपने कमरे में अकेले थी, उसकी मां नहाने गई हुई थी. बाहर से आए पीड़िता के पिता जब उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि चचेरा भाई जो निर्वस्त्र खड़ा है. पीडिता के पिता को देखकर उसने तुरंत कपडे पहन लिये और वह वहां से भाग गया.
पीड़िता के माता-पिता ने उससे पूछताछ की तो नाबालिग ने बताया कि जब मां नहाने गई तब अभियुक्त उसके कमरे में आ गया और पीडित के साथ अश्लील हरकत करने लगा. इसके अलावा जबरन पीडिता को मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो भी दिखाता था.
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कारोबारी विजय सिंघल हत्याकांड मामले में सजा
इधर, कारोबारी विजय सिंघल हत्याकांड मामले में भी कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. 10 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. ज़िला अदालत ने दोषी दिलशाद को उम्र कैद की सजा सुनाई है. जबकि सबूतों के अभाव में हत्याकांड के 6 आरोपी बरी हो गए. दरअसल, 26 सितंबर 2014 को विजय सिंघल हत्याकांड हुआ था. बाइक सवार लोगों ने गोली मारकर विजय की हत्या कर दी थी.
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