शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में अनलॉक को लेकर के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. अनलॉक की नई गाइडलाइन के अनुसार अब बाजार और दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी. वहीं मॉल और जिम भी खोलने की अनुमति दे दी गई है. इसके अलावा खेलकूद के लिए स्टेडियम भी खुलेंगे, लेकिन खेलकूद की इन गतिविधियों में दर्शक नहीं शामिल हो पाएंगे. जबकि शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से बंद रहेंगे.

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नई गाइडलाइन में स्कूल-कॉलेज शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे लेकिन उनमें ऑनलाइन क्लासेज चालू रहेंगी. इसके साथ रेस्टोरेंट्स क्लब हाउस को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाया जा सकेगा. वहीं होटल और लॉज अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे. नई गाइडलाइन में शादियों के आयोजन में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.

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मध्यप्रदेश में अनलॉक-2 की गाइडलाइन