संदीप शर्मा, विदिशा। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के विदिशा (Vidisha) जिले में बुजुर्ग की हत्या मामले में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।

दरअसल, 31 मई 2016 को ग्राम भियाखेड़ी में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग बुंदेल सिंह की कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से जमकर पिटाई कर दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम ताेड़ दिया था।

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इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जबकि मुख्य आरोपी संचिन लंबे से फरारी काट रहा था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा और कोर्ट में पेश किया, जहां चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अयाज मोहम्मद ने आरोपी सचिन को आजीवन कारावास और पांच हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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