सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में 10 साल पुराने व्यापमं घोटाला मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने सात आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस मामले में कुल 21 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिनमें से दो की मौत हो चुकी है। 

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भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत ने 10 साल पुराने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले (व्यापमं घोटाला मामला) में सुनवाई करते हुए सात आरोपियों को दोषी माना है। अदालत ने उन्हें सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने सुनाया है। इस प्रकरण में कुल 21 आरोपित बनाए गए थे। जिनमें से 12 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। वहीं दो आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है।

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बता दें कि व्यापमं ने 07 अप्रैल 2013 को पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इस भर्ती परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी जगह किसी और को बैठकर परीक्षा दिलवाई थी। आरोपी ने परीक्षा भी पास कर ली थी। जिसके बाद यह मामला उजागर हुआ और तब से यह मामला चल रहा है। 

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