कुमार इंदर, जबलपुर। MPPSC राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। प्रिलिम्स परीक्षा की नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश पर रोक लगाई गई है। MPPSC की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये आदेश सुनाया है।

सिंगल बेंच ने 2 सवालों को गलत पाते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। बता दें कि MPPSC – मुख्य परीक्षा 2023 में शामिल हुए याचिकाकर्ताओं ने जिन दो प्रश्नों को चुनौती दी थी, उन पर हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया था। राज्य वन सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा अभी नहीं हुई है वह 30 जून को होना है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि इन दो प्रश्नों के नए सिरे से अंक देखते हुए फिर से प्री की मेरिट लिस्ट जारी करें।

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हाईकोर्ट ने राज्य वन सेवा की प्री का तो रिजल्ट फिर से जारी करने का आदेश दिया था और साथ ही याचिकाकर्ताओं के लिए भी कहा था कि जो मेंस में सशर्त बैठे थे कि उनके अंक दोनों प्रश्नों के आधार पर दिए जाएं और फिर उन्हें पास होने पर ही मेंस की कॉपिया जांची जाएं।

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