कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर कल सुनवाई होगी। इस सुनवाई के पहले हाईकोर्ट में एक आवेदन देकर बड़ा आरोप जज्जी पर लगाया गया है। जिसमें नगरीय निकाय विभाग के उस आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें जज्जी को अशोक नगर नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए नगरीय निकाय विभाग द्वारा हाई मास्क घोटाले में आरोपी पाया गया था। जिसके चलते एक साल के लिए उनके निर्वाचन पर रोक लगाई गई थी। उसके बाबजूद 2018 विधानसभा चुनाव लड़ने और नामांकन पत्र में जानकारी छुपाने का आरोप है। यदि हाईकोर्ट आवेदन स्वीकार करता है तो जज्जी को दोषी पाए जाने पर करप्ट प्रैक्टिस के तहत 6 साल के लिए उनके निर्वाचन पर रोक लगाई जा सकती है।

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दरअसल, ग्वालियर हाईकोर्ट में अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ लड्डू राम कोटी द्वारा चुनाव याचिका दायर की गई है। जिसमें उनकी जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा आरोप जज्जी पर लगा है। याचिकाकर्ता लड्डू राम कोरी के अधिवक्ता मयंक पाठक ने चुनाव याचिका के साथ ही एक आवेदन दायर किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि जजपाल सिंह जज्जी ने 2018 विधानसभा चुनाव निर्वाचन के दौरान नामांकन पत्र में बड़ी जानकारी छुपाई। जज्जी को अशोक नगर के तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष रहने के दौरान हाई मास्क लाइट घोटाले में नगरीय निकाय विभाग ने दोषी पाया था।

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विभाग के नियमो के तहत जज्जी के निर्वाचन पर 1 साल के लिए रोक लगाई थी। जिसका आदेश 27 जुलाई 2018 को जारी किया गया था। उसके वावजूद जज्जी ने 2018 विधानसभा चुनाव निर्वाचन के दौरान अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उस नामांकन पत्र में डिसक्वालीफाई होने की जानकारी भी छुपाई। जो सीधे तौर पर नियमों की अवहेलना को दर्शाता है। जिसके चलते इस आवेदन पर गुरूवार को सुनवाई होगी।

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यदि आवेदन और उसके साथ दिए गए सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट आवेदन को सुनवाई में शामिल करता है। तो सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जज्जी को दोषी मानते हुए उन्हें 6 साल के लिए चुनाव न लड़ने की सजा सुना सकता है। फिलहाल सुनवाई के दौरान देखना होगा कि न्यायालय सबूतों के आधार पर किस तरह का एक्शन लेता है।

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