राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आचार संहिता हटते ही प्रदेश में कई सारे बदलाव हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश का जेल अधिनियम भी बदल सकता है। विभाग इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक आचार संहिता हटने के बाद कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आ सकता है।  

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जानकारी के अनुसार मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक-2024 में बदलाव लाया जा सकता है। इसके लिए जेल विभाग अधिनियम तैयार कर रहा है। वर्तमान समय की जरूरतों और चुनौतियों के अनुसार इसमें बदलाव किया जाएगा। अधिनियम के तहत जेल में क्षमता से अधिक बंदी नहीं रखे जाएंगे। ज्यादा कैदी होने की वजह से नई जेल खोलने पर जोर रहेगा। 

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बता दें कि केंद्र सरकार ने जेल अधिनियम 2023  मॉडल लागू किया है। केंद्र से भेजे गए ड्राफ्ट के आधार पर मप्र का नया जेल अधिनियम तैयार किया जा रहा है। अब आचार संहिता हटने का इंतजार किया जा रहा है जिसके बाद कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाकर इसे बदला जाए। 

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