प्रयागराज। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. मुख्तार को गैंगस्टर के मुकदमे में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. कल गुरुवार को 26 साल पुराने मामले में सुनाए गए कोर्ट के फैसले को लेकर मुख्तार अंसारी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
दरअसल, गुरुवार को 26 साल पुराने 1996 के गैंगस्टर मामले में गाजीपुर कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाया था. जिसको लेकर मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज आज शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को औचित्यहीन मानते हुए खारिज कर दिया. गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को सजा हो जाने के नाते हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज की है. ऐसे में मुख्तार अंसारी के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है.
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गौरतलब है कि साल 1996 में गाजीपुर में तत्कालीन एसपी पर जानलेवा हमले के आरोप में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर गैंगेस्टर एक्ट दर्ज हुआ था मामले में पिछले दिनों हुई इस केस में बहस पूरी हो गई थी, जिस पर बीते रोज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को दोषी करार दिया. जिसके चलते माफिया को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाते हुए 5 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है.
पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल 5 गैंगस्टर चार्ज में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही जीरा और बहस पूरी हो चुकी थी इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी.
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