लाहौर। मुंबई हमलों का मास्टर माइंड और लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी को पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई है. यह सजा आतंक के लिए धन मुहैया कराने के मामले में सुनाई गई है.

संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकी घोषित 61 वर्ष का लखवी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के काउंटर टेरेरिज्म डिपार्टमेंट ने शनिवार को गिरफ्तार किया था. लखवी मुंबई हमले के मामले में 2015 से जमानत पर चल रहा है. अदालत के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लाहौर के आतंकरोधी न्यायालय ने लखवी को आतंकविरोधी अधिनियम 1997 की विभिन्न धाराओं के साथ 15 साल की सजा सुनाई है.

न्यायधीश एजाज अहमद बुट्टर ने लखवी को तीन अलग-अलग मामलों में पांच-पांच साल की कठोरतम सजा सुनाई है, साथ ही एक लाख रुपए का अर्थ दण्ड भी सुनाया है. राशि जमा नहीं करने पर तीनों मामले में छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके साथ ही लखवी को सजा काटने के लिए जेल भेजा जाएगा.

बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान लखवी ने अपने आप को निर्दोष बताया था. वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि यह पाकिस्तान सरकार की ओर से फाटा (FATA) के ब्लैक लिस्ट में आने से बचने के लिए उठाया गया कदम है.