Maharashtra News: अगर आप भी किसी महिला को पतली, स्मार्ट और गोरी कहते हैं तो इसे आज से ही बंद कर दें क्योंकि कोर्ट की नजर में ये सभी शब्द अश्लीलता की श्रेणी में आते हैं। हो सकता है कि इसके लिए आपको सजा भुगतने पड़ सकती है। दरअसल मुंबई की सत्र अदालत (mumbai sessions court) ने महिला को संदेश भेजने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र के दिंडोशी की सत्र अदालत ने कहा कि किसी अनजान महिला को आप पतली हैं, बहुत स्मार्ट और गोरी दिखती हैं, मैं आपको पसंद करता हूं जैसे संदेश भेजना अश्लीलता के समान है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा मैसेज महिला की गरिमा की बेइज्जती करने जैसा है। कोर्ट ने एक मामले में आरोपी व्यक्ति पर एक पूर्व पार्षद को व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेजने का आरोप पर य़ह तर्क दिया है।

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अदालत ने कहा कि कोई भी विवाहित महिला या उसका पति ऐसे व्हाट्सएप संदेशों और अश्लील तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। खासकर तब जब संदेश भेजने वाला और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को नहीं जानते हों। अदालत ने कहा कि यह संदेश और कृत्य महिला की गरिमा का अपमान करने के समान है।

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दरअसल आरोपी ने अदालत में दावा किया कि उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से झूठा फंसाया गया है। हालांकि अदालत ने आरोपी से उसकी दलील खारिज करते हुए कहा कि उसका कोई भी सबूत साबित नहीं हो रहा है।

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साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई भी महिला किसी आरोपी को इस तरह के झूठे मामले में फंसा कर अपनी गरिमा को दांव पर नहीं लगाएगी। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये साबित कर दिया था कि आरोपी ने महिला को व्हाट्सएप में अश्लील मैसेज और फोटोज भेजी थीं।

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मजिस्ट्रेट के फैसले को सत्र न्यायालय में दी चुनौती

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता को रात 11 बजे से 12.30 बजे के बीच तस्वीरें और संदेश भेजे गए, जिनमें लिखा था, आप पतली हैं, आप बहुत स्मार्ट दिखती हैं, आप गोरी हैं, मेरी उम्र 40 साल है, आप शादीशुदा हैं या नहीं? और मैं आपको पसंद करता हूं। मामले में आरोपी को 2022 में मजिस्ट्रेट अदालत ने दोषी ठहराया था। उसे तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में उसने फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी।

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