पंजाब में 21 दिसंबर को नगर निगम और 41 नगर परिषदों के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने पंजाब में छुट्टी की घोषणा की है। आयोग ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत उन सभी सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, जहां चुनाव हो रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों को विशेष छुट्टी

सरकारी कर्मचारी और अन्य कर्मचारी, जो नगर निगम क्षेत्र के मतदाता हैं और किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं, उन्हें नियमानुसार विशेष छुट्टी दी जाएगी। जिन स्कूलों की इमारतों का उपयोग चुनावों के लिए किया जा रहा है, उनमें भी छुट्टी की घोषणा की गई है।

ड्राई डे की घोषणा

इसके अलावा, पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, 1958 और फैक्ट्री एक्ट, 1948 के तहत 21 दिसंबर, 2024 को उन क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया गया है, जहां चुनाव हो रहे हैं। इस दौरान दुकानों, फैक्ट्रियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं ताकि कर्मचारी मतदान कर सकें। नगर निगम क्षेत्रों में 21 दिसंबर को शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

तीन विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित

गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने 21 दिसंबर, 2024 को होने वाली सभी वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। जिन छात्रों की परीक्षाएं निर्धारित थीं, वे नई तारीखों की जानकारी के लिए संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट देख सकते हैं।