रायपुर। रायपुर नगर निगम द्वारा राजस्व बकायादारों पर सीलबंद सहित अन्य नियमित कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में आज निगम ने मोवा में बकाया न पटाने वाले सेलून पर कार्रवाई की. जहां जांच के दौरान निगम की टीम ने पाया की सेलून का संचालन बिना गुमास्ता लाइसेंस के किया जा रहा है. जिसके बाद नियम का उल्लंघन और 2 लाख 40 हजार 434 रुपये बकाया अदा न करने की वजह से निगम ने सेलून को सील कर दिया.

जोन 3 में 4 मंजिला हॉस्टल किया गया सील

मोवा के बाद निगम की टीम द्वारा जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 34 में स्थित एक 4 मंजिला हॉस्टल को सीलबंद करने की कार्रवाई की गई. जानकारी के मुताबिक इस हॉस्टल के स्वामी राजकुमार नज्यनी ने हॉस्टल का 5 लाख 5 हजार 644 रुपये बकाया टैक्स जमा नहीं किया था.

गौरतलब है कि निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर सभी जोन कमिश्नर, राजस्व अधिकारी, जोन सहायक राजस्व अधिकारी लगातार बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. वहीं राजस्व बकायादारों से अपनी इच्छानुसार निगम की बकायाराशि भुगतान करने की अपील भी की जा रही है. ताकि उनके खिलाफ जबरदस्ती वैधानिक कार्रवाई के तहत राजस्व वसूली की स्थिति न बने.

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