Supreme court On Murshidabad Violence: वक्फ कानून (Waqf Law) को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट पर हो रही बयानबाजी को लेकर सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय का दर्द साफ झलका। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं और आप चाहते हैं किे हम राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें?
दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा को लेकर वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। विष्णु ने कहा कि बंगाल में पैरा मिलिट्री फोर्स की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है।
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याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। विष्णु ने कहा कि याचिका में एक आवेदन दाखिल करने की मंजूरी दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है।
दूसरी याचिका वकील शशांक शेखर झा की ओर से दायर की गई है। याचिका के जरिए मुर्शिदाबाद हिंसा की की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
राज्यपाल और महिला आयोग ने किया मुर्शिदाबाद का दौरा
इधर मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद वहां कई घर ऐसे मिले जहां से परिवार पलायन कर चुके हैं और लूटपाट के बाद उनके घरों को जला दिया गया है। सिर्फ राज्यपाल ही नहीं महिला आयोग की टीम ने भी मुर्शिदाबाद का दौरा किया। इसके बाद महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि यहां लोग इतने दर्द में हैं। इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
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जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल वक्फ कानून के विरोध में 10-12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। गाड़ियां जलाईं, दुकानों-घरों में तोड़फोड़ कर लूट भी की गई थीं। 3 लोगों की मौत हुई। 15 पुलिसकर्मी घायल हुए। 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं।
जानिए निशिकांत दुबे ने क्या टिप्पणी की थी
बता दें कि झारखंड के गोड्डा से 4 बार केबीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सनसनीखेज बयान दिया है, जिसके बाद राजनीति के मैदान में हंगामा मच गया है। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि देश में धार्मिक युद्ध (Religious wars) भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से आगे जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर रही है और यहां तक कि राष्ट्रपति को निर्देश दे रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उनके इस बयान से, जहां एक तरफ बाजपा ने किनारा कर लिया है। वहीं कांग्रेस-आप समेत अन्य़ पार्टियों ने निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत कानून बनाना संसद का काम है और अदालत की भूमिका कानून की व्याख्या करना है। उन्होंने कहा कि अगर हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, तो क्या संसद को बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि सब चीजों के लिए कानून बना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट नया कानून कहां से और कैसे बना रहा है।
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी शीर्ष न्यायालय के काम पर उठाए थे सवाल
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से पहले इसी मामले पर उपराष्ट्रपति जदगीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह मेंउपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी, जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और ‘सुपर संसद’ के रूप में काम करेंगे। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया, जिसमें राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर विधेयक पर फैसला लेने की समयसीमा तय की गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब राष्ट्रपति को तय समय में फैसला लेने को कहा जा रहा है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि ‘अब जज विधायी चीजों पर फैसला करेंगे। वे ही कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होगी क्योंकि इस देश का कानून उन पर लागू ही नहीं होता।
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