कुमार उत्तम, मुजफ्फरपुर। जिले में मध्य निषेध कोर्ट ने शराब बेचने और पीने के आरोप में पकड़े गए 15 आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की है। अदालत ने जहां तीन महिलाओं और आठ पुरुषों को जेल भेजने का आदेश दिया, वहीं शराब पीने वाले चार आरोपियों से जुर्माना वसूलकर उन्हें छोड़ने का निर्देश दिया।

उत्पाद विभाग की छापेमारी

मामला उस समय सामने आया जब मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न इलाकों में लगातार छापेमारी की। इस दौरान 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 11 पर शराब बेचने का आरोप है, जबकि 4 लोग शराब पीते हुए पकड़े गए। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को मध्य निषेध कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुनाया।

जेल भेजे गए आरोपी

अदालत ने शराब बिक्री में संलिप्त पाए गए लोगों को जेल भेज दिया। इनमें तीन महिलाएं रीना देवी, सविता देवी और फूल कुमारी शामिल हैं। वहीं आठ पुरुषों में दीपक कुमार, विपिन कुमार, दिनेश महतो, राहुल कुमार, अजय चौधरी, अरुण कुमार, आकाश मलिक और अजय मलिक के नाम सामने आए हैं। सभी को जेल भेजने के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच खुदीराम बोस केंद्रीय कारा पहुंचाया।

शराब पीने वालों पर जुर्माना

अदालत ने शराब पीने के आरोप में पकड़े गए चार लोगों को जेल नहीं भेजा। इनसे जुर्माना वसूलकर छोड़ने का आदेश दिया गया। उत्पाद विभाग का कहना है कि सरकार की नीति के अनुसार, शराब पीने वालों पर पहली बार जुर्माना लगाया जाता है और चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन बार-बार पकड़े जाने पर जेल भेजा जाएगा।

शराब सिंडिकेट से जुड़ा मामला

सूत्रों के मुताबिक जेल भेजे गए 11 आरोपी सिर्फ छोटे पैमाने पर शराब बेचने वाले नहीं हैं, बल्कि वे एक बड़े शराब सिंडिकेट का हिस्सा बताए जाते हैं। माना जा रहा है कि यह गिरोह जिले में शराब की अवैध सप्लाई और नेटवर्क चलाता है। हालांकि, उत्पाद विभाग ने इस पर चुप्पी साधी हुई है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

प्रशासन की सख्ती

अधिकारियों का कहना है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और इसके उल्लंघन पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा और जो भी लोग शराब तस्करी या सेवन में पकड़े जाएंगे, उन पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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